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उत्तराखंड पंचायत उपचुनाव को लेकर अपडेट, प्रत्याशियों के लिए तय की गई खर्च सीमा
उत्तराखंड पंचायत उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही अब राज्य चुनाव आयुक्त ने प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय कर दी है। ग्राम पंचायत सदस्य अधिकतम दस हजार की राशि खर्च कर सकेंगे। जबकि अन्य प्रत्याशियों के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य कर सकते हैं इतने रूपये खर्च
उत्तराखंड राज्य में इसी वर्ष जुलाई माह में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन होने के बाद अब राज्य की कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की बाद ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों को अधिकतम 75 – 75 हजार खर्च करने के समबन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गए हैं।
जिला पंचायत प्रत्याशी कर सकेंगे 2 लाख रुपये तक खर्च
राज्य चुनाव आयुक्त सुशील कुमार के मुताबिक जिला पंचायत की खाली सीटों पर दावेदारी करने वाले प्रत्याशी अधिकतम दो लाख रुपये तक अपने चुनाव प्रचार में खर्च कर पाएंगे।