Delhi
फैक्टरी लाइसेंस लेना पहले से हुआ आसान, चार दस्तावेज देने के बाद नौ दिनों के भीतर मिलेगा लाइसेंस।
दिल्ली – अब फैक्टरी लाइसेंस लेना पहले से आसान हो गया है। अब ये नौ दिन में बन जाएगा, बशर्ते जमा किए गए दस्तावेज सही और ठीक क्रम में हों। पहले लाइसेंस बनने में 30-45 दिन लग जाते थे। उद्यमियों की सहूलियत और निगम के राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से फैक्टरी लाइसेंसिंग विभाग ने नए लाइसेंस निर्माण और पुराने के नवीनीकरण की प्रक्रिया को भी आसान किया है।
ऑनलाइन फैक्टरी लाइसेंस बनवाने की नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नए लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करते समय अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज की संख्या को सात से घटाकर चार कर दिया गया है।
अब केवल स्वामित्व या किरायेदारी प्रमाण और मालिक से एनओसी, स्वीकृत भवन योजना या संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण पत्र (बेसमेंट को छोड़कर लागू मंजिलों के लिए), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) से एनओसी, यदि परिसर एरिया 250 वर्ग मीटर से अधिक है तो फायर एनओसी अपलोड करना पड़ेगा। परिसर एरिया 250 वर्ग मीटर से कम है तो फायर एनओसी नहीं जमा करनी है। लाइसेंस पर क्यूआर कोड बना होगा, इससे लाइसेंसधारी को सत्यापन के लिए लाइसेंस की भौतिक प्रति साथ नहीं रखनी पड़ेगी।