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हाईकोर्ट सख्त: 24 घंटे में खोलें स्टेडियम, खिलाड़ियों को मिले सुविधाएं…
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में करोड़ों रुपये की अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और खेल विभाग को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट की एकलपीठ ने खेल सचिव को निर्देश दिया है कि हल्द्वानी और देहरादून के स्टेडियम को 24 घंटे के भीतर खोलें, ताकि खिलाड़ियों को निजी स्टेडियमों का सहारा न लेना पड़े।
कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों स्टेडियम सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहने चाहिए, जिससे खिलाड़ी नियमित अभ्यास कर सकें। इसके साथ ही अदालत ने खेल सचिव को यह निर्देश भी दिया कि वह राज्य सरकार के समक्ष यह मुद्दा रखें कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी बच्चों के शारीरिक विकास के लिए स्टेडियम बनाए जाएं, क्योंकि कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी संसाधनों के अभाव में अवसरों से वंचित रह जाते हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि खेल संघ जिन खेलों का आयोजन करना चाहता है, उसकी सूची खेल सचिव को सौंपे ताकि स्टेडियम की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
यह मामला देहरादून निवासी संजय रावत द्वारा दायर जनहित याचिका के बाद सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने करीब 12 करोड़ रुपये के सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, खिलाड़ियों के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए थीं, वे नहीं दी गईं।
सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि खिलाड़ियों को खाना देने के बजाय केलों से पेट भरवाया गया और 35 लाख रुपये का बिल केवल केलों के नाम पर दिखाया गया। याचिका में दावा किया गया कि भोजन और अन्य सुविधाओं के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च दिखाए गए, जबकि उस अनुपात में टूर्नामेंट या गतिविधियाँ आयोजित ही नहीं की गईं।
ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 12 करोड़ रुपये से अधिक के दुरुपयोग की पुष्टि हो चुकी है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के प्रथम सप्ताह में निर्धारित की गई है।
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