Dehradun
नया आपराधिक कानून: नए कानून के तहत हरिद्वार में पहला मुकदमा दर्ज, सीएम बोले अंग्रेजों के जमाने के क़ानूनों को देश से मिली मुक्ति।
देहरादून – नए आपराधिक कानून के तहत आज हरिद्वार में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं सीएम धामी ने कहा आज ऐतिहासिक दिन अंग्रेजों के जमाने के क़ानूनों से देश को मुक्ति मिल गई है। पूरे देश में नये आपराधिक क़ानून लागू हो गए हैं।
1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार द्वारा सुबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया गया प्रस्तुतीकरण में विस्तारपूर्वक नए कानूनों की आवश्यकता इन्हें बनाने हेतु किए गए प्रयासों और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई। वही सुबह के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि आज रात के 12:00 से देश के साथ-साथ प्रदेश में भी 3 नए आपराधिक कानून को लागू कर दिया गया है वही इस कानून को लागू करने से पहले राज्य में पूरी तरीके से व्यवस्था को बना लिया गया था। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन काफी ऐतिहासिक दिन है क्योंकि अंग्रेजों के समय से चले आ रहे जटिल पुराने कानून जिससे न्याय मिलने में काफी परेशानी हो रही थी उनमें सरलीकरण किया गया है और ऐसे कानून जो अपराधियों को बचाते थे, और पुलिस को काफी परेशान करती थी अब उसका भी सरलीकरण कर दिया गया है वही इस नए कानून से आम आदमी को अब जल्दी न्याय मिलेगा। इसके लिए 20 करोड़ का बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है।
सीएम ने कहा कि इनके क्रियान्वयन के लिए पुलिस को 20 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया गया है। नए क़ानून दंड के लिए नहीं न्याय को ध्यान में रखते हुए बने हैं। वहीं हरिद्वार में नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। दर्ज हुए मुकदमे में व्यक्ति ने बताया कि कुछ देर के लिए वह रविदास घाट के पास बैठा था। जहां दो अज्ञात व्यक्ति आए और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर मोबाइल फोन और कुछ नकदी छीन ले गए। साथ ही व्यक्ति को गंगा कि तरफ धक्का देकर भाग गए।
वहीं डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि इस नए कानून के लागू होने से प्रदेश ही नहीं देशभर में कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी यह कानून दिसंबर 2023 में ही संसद से पारित हो गया था और वहीं पर यह निर्णय लिया गया था कि 1 जुलाई से पूरे देश भर में इस कानून को लागू कर दिया जाएगा आगे अभिनव कुमार ने कहा कि इस कानून को पारित करने से पहले सभी पुलिसकर्मियों को इसकी ट्रेनिंग कराई जा चुकी है