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पंचायत उपचुनाव की तारीख की अधिसूचना जारी, इस दिन होगा मतदान
देहरादून : उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार जिले को छोड़ कर प्रदेश के बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर उपचुनाव होना है। जिसके लिए उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है. जारी अधिसूचना के अनुसार, 13 और 14 नवंबर को नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि निर्धारित गई है। 20 नवंबर को सभी रिक्त पदों पर मतदान होगा और 22 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जायेगा।
त्रिस्तरीय पंचायत के 32 हजार 934 पदों पर होगा मतदान
इसी साल जुलाई महीने में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद से ही हजारों पद खाली चल रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों के खाली पड़े पदों में सदस्य ग्राम पंचायत के 32 हजार 934 पद, प्रधान ग्राम पंचायत के 22 पद, सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2 पद और सदस्य जिला पंचायत का एक पद शामिल है। जिन पदों पर जुलाई महीने में हुए चुनाव के दौरान चुनाव नहीं हो पाए थे। ऐसे में इन खाली पदों को भरने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है।
20 नवंबर को मतदान और 22 को मतगणना
राज्य निर्वाचन आयोग से जारी अधिसूचना के अनुसार, 13 और 14 नवंबर को नामांकन दाखिल करने की तिथि रखी गई है। 15 नवंबर को सुबह 10 बजे से कार्य समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 16 नवंबर को सुबह 10 से दोपहर 3 तक नाम वापसी की तिथि रखी गई है। 16 नवंबर को दोपहर 3 बजे के बाद कार्य समाप्ति तक चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा. इसके साथ ही 22 नवंबर को मतगणना होगी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, उपचुनाव संबंधित अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्रों की बिक्री भी शुरू की गई है। इसके साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है जो मतगणना समाप्ति तक जारी रहेगा।
नामांकन पत्र के लिए देने होंगे इतने रुपये
सदस्य ग्राम पंचायत पद पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्रों का मूल्य 150 रुपए साथ ही पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए 75 रुपये रखा गया है. इसी तरह, प्रधान ग्राम पंचायत पद पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्रों का मूल्य 300 रुपए साथ ही पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला ग्राम प्रधान उम्मीदवारों के 150 रुपए रखा गया है.
ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य कर सकते हैं इतने रूपये खर्च
उत्तराखंड राज्य में इसी साल जुलाई माह में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न होने के बाद अब राज्य की कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की बाद ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों को अधिकतम 75 – 75 हजार खर्च करने के समबन्ध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि राज्य चुनाव आयुक्त सुशील कुमार के मुताबिक जिला पंचायत की खाली सीटों पर दावेदारी करने वाले प्रत्याशी अधिकतम दो लाख रुपये तक अपने चुनाव प्रचार में खर्च कर पाएंगे।