Dehradun

पंचायत चुनाव के लिए अधिकारियों को मिला प्रशिक्षण, उत्तराखंड में लागू हुई आदर्श आचार संहिता

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देहरादून: उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के शेष 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव दो चरणों में संपन्न होंगे …पहले चरण का मतदान 10 जुलाई को और दूसरे चरण का मतदान 15 जुलाई को होगा। वहीं मतगणना 19 जुलाई 2025 को कराई जाएगी।

नामांकन प्रक्रिया 25 जून से 28 जून तक चलेगी, जो सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। 29 जून को नामांकन पत्रों की जांच और 2 जुलाई को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद 3 जुलाई और 8 जुलाई को क्रमशः पहले और दूसरे चरण के लिए चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। अधिसूचना जारी होते ही संबंधित जिलों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है।

देहरादून जिले में दो चरणों में होगा चुनाव

देहरादून जनपद में पंचायत चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण में विकासखंड चकराता, कालसी और विकासनगर…जबकि दूसरे चरण में डोईवाला, रायपुर और सहसपुर ब्लॉकों में मतदान होगा।

निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर प्रशिक्षण शुरू

चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से परियोजना निदेशक डीआरडीए विक्रम सिंह की अध्यक्षता में पहला प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण नगर निगम हॉल में सभी रिटर्निंग ऑफिसर (RO) और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (ARO) को दिया गया।

विक्रम सिंह ने बताया कि निर्वाचन अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने नामांकन पत्रों की जांच, प्रतीक चिह्न आवंटन और निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही कहा कि जाति प्रमाण पत्र उत्तराखंड राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना अनिवार्य है।

परियोजना निदेशक ने सभी अधिकारियों से निर्वाचन नियमावली और आरओ हस्त पुस्तिका का गहन अध्ययन करने और आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 

 

 

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