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पैन आधार से लिंक नहीं किया? 31 दिसंबर के बाद पैन हो जाएगा निरस्त, जानें पूरी डिटेल

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PAN Aadhaar Linking Deadline 2025: 31 दिसंबर तक नहीं जोड़ा तो पैन हो जाएगा इनऑपरेटिव

PAN Aadhaar Linking Deadline: अगर आपने अब तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो अब देर करने की गुंजाइश नहीं बची है। दरअसल, पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। इसके बाद यानी 1 जनवरी 2026 से, बिना लिंक किए गए पैन कार्ड को इनकम टैक्स विभाग इनऑपरेटिव घोषित कर देगा। ऐसे पैन का इस्तेमाल न तो टैक्स से जुड़े कामों में होगा और न ही बड़े वित्तीय लेन-देन में।

PAN Aadhaar Linking Deadline :1 जनवरी 2026 से लागू होगा नया नियम

दरअसल, इनकम टैक्स विभाग की ओर से 3 अप्रैल 2025 को जारी नोटिफिकेशन संख्या 26/2025 में यह साफ किया गया है कि जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिए पैन अलॉट हुआ था, उन्हें तय समयसीमा के भीतर अपने स्थायी आधार नंबर से लिंकिंग पूरी करनी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, डेडलाइन चूकने पर ऐसे पैन कार्ड को निष्क्रिय मान लिया जाएगा।

इतना ही नहीं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने यह भी चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने पर टैक्सपेयर्स को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसमें इनकम टैक्स रिफंड का रुकना और सोर्स पर अधिक टीडीएस कटौती जैसे परिणाम शामिल हैं, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे।

लिंकिंग से पहले जरूरी बातें जान लें
पैन-आधार लिंक करने के लिए टैक्सपेयर्स के पास एक वैध पैन नंबर, आधार नंबर और ओटीपी प्राप्त करने के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होना जरूरी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि, जिन पैन कार्ड को 1 जुलाई 2017 से पहले जारी किया गया था और अब तक लिंक नहीं किया गया है, उनके लिए 1000 की अनिवार्य फीस देनी होगी।

  • सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
  • होमपेज पर मौजूद Quick Links सेक्शन में जाकर Link Aadhaar विकल्प चुनें।
  • इसके बाद अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
  • आगे बढ़ने पर e-Pay Tax के जरिए 1000 की फीस का भुगतान करना होगा।
  • भुगतान के दौरान पैन नंबर डालकर मोबाइल पर आए OTP से वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा।
  • पेमेंट के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI का विकल्प चुना जा सकता है।
  • आमतौर पर पेमेंट को सिस्टम में अपडेट होने में 4–5 कार्यदिवस लग सकते हैं।

पेमेंट कन्फर्म होने के बाद, दोबारा Link Aadhaar सेक्शन में जाकर पैन-आधार डिटेल्स वेरिफाई करें। इसके बाद आधार के अनुसार नाम और मोबाइल नंबर डालें, फिर ओटीपी के जरिए प्रक्रिया पूरी करें।

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक हुआ है या नहीं, तो इसके लिए लॉग-इन करना भी जरूरी नहीं है।

  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर Quick Links में Link Aadhaar Status विकल्प चुनें।
  • यहां पैन और आधार नंबर डालते ही मौजूदा स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा।
  • सफल लिंकिंग पर ग्रीन चेकमार्क दिखाई देगा, जबकि पेंडिंग मामलों में UIDAI वेरिफिकेशन से जुड़ा संदेश नजर आएगा।

PAN-Aadhaar Linking Deadline क्या है?

31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। लिंक नहीं होने पर 1 जनवरी 2026 से पैन इनऑपरेटिव होगा।

PAN को आधार से कैसे लिंक करें?

ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं → Quick Links → Link Aadhaar।
पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
OTP वेरिफिकेशन और फीस (जरूरत होने पर) भुगतान करें।

PAN-Aadhaar लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?

ई-फाइलिंग पोर्टल → Quick Links → Link Aadhaar Status।
पैन और आधार नंबर डालें।
ग्रीन चेकमार्क = सफल लिंकिंग, UIDAI संदेश = पेंडिंग।

PAN को Aadhaar से कहां लिंक करें?

incometax.gov.in → Quick Links → Link Aadhaar

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