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बेतालघाट फायरिंग मामले में थानाध्यक्ष निलंबित, पुलिस क्षेत्राधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश

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देहरादून: उत्तराखंड के बेतालघाट में 14 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख और उपप्रमुख के चुनाव के दौरान हुई फायरिंग को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) भवाली, प्रमोद शाह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। साथ ही थानाध्यक्ष अनीश अहमद को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की संतुति की गई है।

फायरिंग का मामला:
14 अगस्त को बेतालघाट में ब्लॉक प्रमुख और उपप्रमुख के चुनाव के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। फायरिंग की सूचना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, लेकिन इस मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल पर समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए, जिससे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में देर हुई।

राज्य निर्वाचन आयोग की कार्रवाई:
राज्य निर्वाचन आयोग ने इस गंभीर मामले का संज्ञान लिया और घटनाक्रम की विस्तृत जांच शुरू की। आयोग के निर्देश पर पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रमोद शाह को विभागीय कार्रवाई के तहत दोषी ठहराया गया। साथ ही थानाध्यक्ष अनीश अहमद को निलंबित कर दिया गया है।

आगे की कार्रवाई:
पुलिस अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई विभागीय लापरवाही को लेकर की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं और यह सुनिश्चित करने की बात की है कि भविष्य में ऐसे घटनाएं न हों। आयोग ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को फायरिंग मामले की तुरंत और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।

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