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रुद्रपुर मजार विवाद: हाईकोर्ट ने 24 घंटे में मांगा जवाब, वाहनों की आवाजाही पर लगाई रोक; प्रशासन को दिए सख्त निर्देश….
नैनीताल हाईकोर्ट : नैनीताल हाईकोर्ट ने रुद्रपुर स्थित मजार ध्वस्तीकरण के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को 24 घंटे के भीतर दो सदस्यों की पहचान और मजार की मिट्टी को स्थानांतरित करने के लिए चिन्हित भूमि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर प्रशासन को आदेश दिया है कि तब तक मजार स्थल पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल की दोपहर निर्धारित की गई है।
प्रकरण के अनुसार, रुद्रपुर के इंदिरा चौक के समीप स्थित सैय्यद मासूम शाह मिया और सज्जाद मिया की मजार को सोमवार तड़के प्रशासन द्वारा बुलडोजर से हटाया गया। यह कार्रवाई प्रस्तावित आठ लेन हाईवे परियोजना के तहत की गई थी। एनएचएआई द्वारा इससे पहले संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर जानकारी दी गई थी।
सुनवाई के दौरान, ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी और एसएसपी ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित हुए। जिलाधिकारी ने कोर्ट को अवगत कराया कि उक्त मजार वक्फ संपत्ति नहीं है और इसका नियमानुसार मुआवजा भी दिया गया है। यह मजार वर्ष 1960 से सड़क के खसरे में दर्ज थी।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से यह भी कहा कि वे दोनों व्यक्तियों के आधार कार्ड, फोटो, ईमेल और फोन नंबर सहित शपथपत्र दाखिल कर यह स्पष्ट करें कि मजार की मिट्टी को कहां स्थानांतरित किया जाएगा।