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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार , ट्रकों की एंट्री पर मांगा स्पष्ट जवाब….

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दिल्ली : दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा कि राजधानी में ट्रकों की एंट्री कैसे रोकी जा रही है। इस पर दिल्ली सरकार ने बताया कि सभी मालवाहक वाहनों को रोका जा रहा है, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ट्रक वाले पुलिस को रिश्वत देकर एंट्री कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि दिल्ली के सभी 113 एंट्री पॉइंट्स पर निगरानी रखी जाए और वहां पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाए। इसके अलावा, अदालत ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरा लीगल वॉलंटियर्स को ट्रकों की रोकथाम की निगरानी करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो ट्रक राजधानी में प्रवेश कर रहे हैं, वे जरूरी वस्तुएं ही लेकर आ रहे हैं। साथ ही, कोर्ट ने ग्रैप-4 के तहत जरूरी वस्तुओं को लेकर ट्रकों की एंट्री की सख्ती पर भी सवाल उठाए और कहा कि इस पर निगरानी रखने के लिए स्पष्ट मैकेनिज्म बनाया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से 18 नवंबर से अब तक की 113 एंट्री पॉइंट्स की सीसीटीवी फुटेज भी मांगी। साथ ही, कोर्ट ने इस मामले की समीक्षा अगले सप्ताह करने की बात कही और कहा कि ग्रैप-4 अगले दिन तक लागू रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का संकेत है, और यह भी दर्शाता है कि यदि ट्रकों की एंट्री को लेकर सख्त नियमों का पालन नहीं किया गया तो भविष्य में और कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

 

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