Dehradun

हाई कोर्ट ने समितियों के चुनाव बार-बार टाले जाने पर जताई नाराजगी, 6 जनवरी तक चुनाव कार्यक्रम पेश करने के दिए निर्देश !

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देहरादून: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सहकारी समितियों के चुनाव बार-बार टाले जाने पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने आदेश दिया कि 6 जनवरी तक चुनाव कार्यक्रम शपथ पत्र के साथ कोर्ट में पेश किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो रजिस्टार और अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।

यह आदेश चंद्र सिंह थापा की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। फरवरी माह में सहकारिता ट्रिब्यूनल ने चुनाव कराने के लिए चार माह का समय निर्धारित किया था, लेकिन चुनावों में लगातार देरी के कारण कोर्ट ने अब यह कड़ा कदम उठाया है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि चुनाव नहीं कराए गए, तो इस पर अवमानना याचिका पर और सुनवाई की जाएगी। कोर्ट का यह निर्णय सहकारी समितियों के चुनावों में जल्द निष्कर्ष तक पहुंचने की उम्मीद जताता है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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