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हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जिला पंचायत चुनाव की योजना पेश करने के लिए 14 दिन का दिया समय…
नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को 14 दिनों के भीतर शपथ पत्र पेश करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह बताया जाए कि जिला पंचायत का चुनाव कराने की प्रक्रिया क्या है।
यह मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने की। उधम सिंह नगर के निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सुमन सिंह और अन्य ने राज्य सरकार के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2024 को एक अधिसूचना जारी करते हुए, चुनाव होने तक जिला पंचायत में निवर्तमान अध्यक्ष को ही प्रशासक बनाने का निर्णय लिया था।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य सरकार ने वर्ष 2010 में हाई कोर्ट में सहमति पत्र देकर यह कहा था कि प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासकों की तैनाती नहीं की जाएगी। उनका कहना था कि इस समय निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और राज्य सरकार चुनाव कराने के बजाय उन्हें प्रशासक नियुक्त कर रही है, जो कि संविधान और पंचायती राज अधिनियम के खिलाफ है।
याचिका में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार को पंचायती राज नियमावली के अनुसार, निवर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने से छह माह पहले चुनाव की तारीख घोषित करनी चाहिए थी, लेकिन अब तक चुनाव की तारीख नहीं घोषित की गई है। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार से निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त करने के बजाय चुनाव कराने की मांग की है।