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हाईकोर्ट ने कर्मचारियों का चार माह का रुका वेतन का भुगतान करने का दिया आदेश।
नैनीताल – हाईकोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए लोकायुक्त कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का बीते चार माह का बकाया वेतन भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
गौलापार निवासी रवि शंकर जोशी की याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई। मंगलवार को सरकार की ओर से कोर्ट के पूर्व के आदेश में संशोधन करने के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें कहा गया कि कोर्ट के आदेश के बाद लोकायुक्त कार्यालय में कार्यरत नियमित कर्मचारियों को पिछले चार माह से वेतन नहीं मिला है।