कोटद्वार – अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। रिखणीखाल ब्लॉक के वन चौकी मुंडियापानी (रथुवाढाब) में एक श्रमिक की धारदार हथियार पाठल से हत्या करने के आरोपी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। मृतक और हत्यारोपी यूपी के जिला बिजनौर के बढ़ापुर से लकड़ी कटान के लिए श्रमिक के रूप में काम करने के लिए आए थे।
शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 10 जून, 2022 को अरविंद कुमार पुत्र हरि सिंह निवासी मोहल्ला हरिजन बस्ती, बढ़ापुर जिला बिजनौर यूपी ने रिखणीखाल थाने में एक तहरीर दी थी। जिसमें उसने 9 जून की रात को वन क्षेत्र के अंतर्गत वन चौकी मुंडियापानी (रथुवाढाब) में आरोपी भूरे सिंह पर उसके भाई बिट्टू (32) पर धारदार हथियार पाठल से गंभीर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या करने की सूचना दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी भूरे सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। मृतक और हत्यारोपी दोनों यूपी के जिला बिजनौर के बढ़ापुर क्षेत्र के एक ही गांव के निवासी थे और रिखणीखाल के पास जंगल में लकड़ी कटान कार्य में श्रमिक के रूप में काम करने आए थे।
पुलिस ने हत्यारोपी भूरे सिंह पुत्र कन्हैया सिंह निवासी ग्राम बढ़ापुर जिला बिजनौर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में घटना के कई चश्मदीद साक्षी समेत 15 गवाह पेश किए गए।
एडीजे कोर्ट ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण किया और उसे दोषसिद्ध होने योग्य पाया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है।