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तंबाकू पदार्थो का सेवन करने वालों के लिए बुरी खबर! इस दिन से जेब पर पड़ेगा सीधा असर..

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Tobacco Price Hike : 1 फरवरी 2026 से तंबाकू उत्पाद होंगे महंगे, उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर

भारत में तंबाकू पदार्थो के सेवन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2026 से तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (Excise Duty) लगाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद सिगरेट, पान मसाला, गुटखा और चबाने वाले तंबाकू की कीमतों में सीधी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। अनुमान है कि इसका असर देश के करीब 10 करोड़ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

यह कदम सरकार की कर प्रणाली को सरल बनाने और स्वास्थ्य से जुड़े जोखिमों को कम करने की नीति से जुड़ा माना जा रहा है।

Tobacco Price Hike क्यों हुई? सरकार का नया फैसला समझें

वित्त मंत्रालय ने Chewing Tobacco, Jarda Scented Tobacco and Gutkha Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty) Rules, 2026 को अधिसूचित किया है। इसके तहत 1 फरवरी 2026 से सिगरेट पर लंबाई के हिसाब से प्रति 1,000 स्टिक Rs2,050 से Rs8,500 तक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा।

सरकार का तर्क है कि तंबाकू उत्पादों पर अधिक कर लगाकर:

  • सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाए
  • तंबाकू की खपत को हतोत्साहित किया जाए
  • कर व्यवस्था में मौजूद जटिलताओं को कम किया जाए

Cigarette Tax in India: GST और Excise Duty का नया ढांचा

Cigarette Tax in India में अब बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अभी तक लगने वाला GST Compensation Cess 1 फरवरी 2026 से खत्म कर दिया जाएगा।

नया टैक्स स्ट्रक्चर क्या होगा?

  • सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद: 40% GST
  • बीड़ी (Bidi): 18% GST
  • पान मसाला: Health and National Security Cess लागू
  • तंबाकू उत्पाद: GST के अलावा Additional Excise Duty

यानी अब GST के साथ-साथ अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी देना होगा, जिससे कुल टैक्स बोझ पहले से ज्यादा हो जाएगा।


Tobacco Price Hike का सीधा असर: कीमतें कितनी बढ़ेंगी?

विशेषज्ञों का मानना है कि इस टैक्स बदलाव के बाद सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की कीमतों में कम से कम 15% या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है।

Jefferies के विश्लेषकों के अनुसार:

  • कंपनियों को बढ़े हुए टैक्स का बोझ उपभोक्ताओं पर डालना ही पड़ेगा
  • मुनाफा बनाए रखने के लिए कीमतें बढ़ाना लगभग तय है

इसका मतलब है कि आम उपभोक्ता के लिए सिगरेट और गुटखा पहले से ज्यादा महंगे हो जाएंगे।


शेयर बाजार में हलचल: ITC और Godfrey Phillips को झटका

Tobacco Price Hike की खबर का असर शेयर बाजार में भी तुरंत दिखा।

  • ITC का शेयर करीब 9.8% तक गिर गया, जो 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है
  • Godfrey Phillips India Ltd. के शेयरों में करीब 17.6% की तेज गिरावट दर्ज की गई

ITC के कुल रेवेन्यू का 40% से ज्यादा हिस्सा सिगरेट बिजनेस से आता है। वहीं Godfrey Phillips Marlboro और Four Square जैसे ब्रांड बेचती है।


संसद की मंजूरी और लागू होने की तारीख

दिसंबर में संसद ने दो अहम विधेयकों को मंजूरी दी थी:

  1. पान मसाला पर Health and National Security Cess
  2. तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क

अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर 1 फरवरी 2026 को इन करों के लागू होने की तारीख तय कर दी है। उसी दिन से मौजूदा GST Compensation Cess पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।


उपभोक्ताओं और उद्योग पर क्या पड़ेगा असर?

उपभोक्ताओं के लिए

  • सिगरेट और तंबाकू उत्पाद महंगे होंगे
  • खपत में कमी आ सकती है
  • अवैध या सस्ते विकल्पों की ओर रुझान बढ़ने की आशंका

उद्योग के लिए

  • बिक्री पर दबाव
  • कीमत बढ़ाने का फैसला
  • शेयर बाजार में अस्थिरता

स्वास्थ्य नीति या राजस्व बढ़ाने की रणनीति?

सरकार इस फैसले को सार्वजनिक स्वास्थ्य से जोड़कर देख रही है। तंबाकू से जुड़ी बीमारियों पर होने वाला खर्च कम करना एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। वहीं आलोचकों का कहना है कि यह कदम राजस्व बढ़ाने की रणनीति का भी हिस्सा है।


निष्कर्ष

1 फरवरी 2026 से लागू होने वाला नया टैक्स ढांचा तंबाकू बाजार की तस्वीर बदल सकता है।GST और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क मिलकर सिगरेट और अन्य उत्पादों को पहले से कहीं ज्यादा महंगा बना देंगे। आने वाले महीनों में इसका असर बिक्री, शेयर बाजार और उपभोक्ता व्यवहार पर साफ दिखाई देगा।

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FAQs

Q1. Tobacco Price Hike कब से लागू होगी?
1 फरवरी 2026 से।

Q2. सिगरेट पर कुल कितना टैक्स लगेगा?
40% GST के अलावा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा, जो सिगरेट की लंबाई पर निर्भर करेगा।

Q3. क्या बीड़ी पर भी उतना ही टैक्स लगेगा?
नहीं, बीड़ी पर 18% GST लागू होगा।

Q4. क्या सिगरेट की कीमत 15% से ज्यादा बढ़ सकती है?
विशेषज्ञों के मुताबिक कीमतें 15% या उससे ज्यादा बढ़ सकती हैं।

Q5. GST Compensation Cess का क्या होगा?
1 फरवरी 2026 से यह पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा।

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