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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक को दी मंजूरी, संसद में जल्द होगा पेश….

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नई दिल्ली: भारत में चुनावी प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक को 12 दिसंबर 2024 को मंजूरी दे दी है। अब इसे अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने इस विधेयक को लेकर तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं और यह देश के चुनावी ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में एक कदम है।

संविधान में बदलाव की आवश्यकता

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को संविधान में बदलाव की आवश्यकता होगी। इसके लिए करीब 6 विधेयकों को संसद में लाकर पारित कराना होगा। इन विधेयकों को पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी, जो एक बड़ा राजनीतिक कदम साबित हो सकता है। हालांकि, इस योजना के लागू होने के बाद चुनावी प्रक्रिया को सुगम और समय-बचत बनाने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार की पहल

केंद्र सरकार ने सितंबर 2024 में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनावों को एक साथ कराने के लिए उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था। इस योजना का उद्देश्य चुनावों की आवधिकता को कम करना और देश के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है।

 

 

 

 

 

 

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