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उत्तराखंड: गर्मियों में पेय पदार्थों की गुणवत्ता पर FDA सख्त, पैकेज्ड वॉटर और ठंडे पेयों की निगरानी के आदेश…

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देहरादून। उत्तराखंड में बढ़ते तापमान और पर्यटन सीजन की शुरुआत के बीच खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। राज्यभर में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर और ठंडे पेय पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभाग ने खुले में और बिना अनुमति बिक रहे ठंडे पानी को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताया है।

अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि यह निर्देश स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार के आदेश पर जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गर्मियों में इन उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ती है, लेकिन कई जगह इनका भंडारण अनियमित और असुरक्षित तरीकों से किया जा रहा है, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होती है और जनस्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। विभाग को इस संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं।

डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानती है और इस मौसम में खाद्य व पेय पदार्थों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नियमित निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि बाजार में बिकने वाला पैकेज्ड पानी और ठंडे पेय मानकों के अनुसार हों। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने उपभोक्ताओं से भी अपील की कि वे केवल प्रमाणित और लाइसेंसी उत्पादों का ही उपयोग करें और किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना विभाग को दें।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने दो टूक कहा है कि उपभोक्ताओं की सेहत से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गर्मियों के इस संवेदनशील मौसम में सतर्कता और जागरूकता ही स्वास्थ्य की सुरक्षा है।

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