Dehradun
उत्तराखंड: रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध !
देहरादून: उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव में प्रचार के दौरान सभी माध्यमों का उपयोग करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM) से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के अनुसार, चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
इसके अलावा, चुनाव प्रचार के लिए प्रचार सामग्री केवल निजी भवनों और दीवारों पर, मालिक की अनुमति से ही लगाई जा सकेगी। सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाना या वॉल राइटिंग करना उत्तराखंड लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम-2003 के तहत दंडनीय अपराध होगा।
लाउडस्पीकर या साउंडबॉक्स का उपयोग भी केवल पूर्वानुमति लेकर किया जा सकेगा, और इनसे निकलने वाली आवाज़ की डेसिबल सीमा को नियंत्रित रखा जाएगा। स्थायी तौर पर लाउडस्पीकर या साउंडबॉक्स लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार का शोर भी पूरी तरह से थम जाएगा। इसके साथ ही रोड शो आयोजित करने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रोड शो अस्पताल, बाजारों और सार्वजनिक परिवहन के मार्गों में कोई व्यवधान न डाले।
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