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उत्तराखंड सरकारी कार्यालयों के लिए SOP जारी, जाने से पहले पढ़ लें नए नियम…

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सरकारी कार्यालयों के लिए नई SOP जारी, सुरक्षा और विज़िटर मैनेजमेंट पर जोर

Uttarakhand New SOP: देहरादून में बीते सप्ताह प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में तोड़फोड़ और निधेशक से मार पीट मामले के बाद सरकारी कर्मचारियों और अधिकारीयों में आक्रोश का माहौल है. इसके चलते शिक्षक और कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात कर सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी. जिसके परिणामस्वरूप अब शासन ने सरकारी कार्यालयों के लिए नई SOP जारी की है.

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Uttarakhand New SOP: सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा के लिए SOP जारी

कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की गई है. 24 फरवरी 2026 को जारी इस SOP में कार्यालय परिसरों में प्रवेश, सुरक्षा जांच (स्क्रीनिंग), विज़िटर मैनेजमेंट सिस्टम और कर्मचारियों के आचरण से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश शामिल किए गए हैं.

नई SOP का उद्देश्य कार्यालयों में सुरक्षा मानकों को एकरूप करना और अनधिकृत प्रवेश को रोकना बताया गया है. इसके तहत कर्मचारियों और आगंतुकों दोनों के लिए पहचान और प्रवेश से संबंधित नियमों को स्पष्ट किया गया है.

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स्क्रीनिंग व्यवस्था होगी अनिवार्य

SOP के मुताबिक कार्यालय में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जाएगी. संदिग्ध वस्तुओं या व्यक्तियों की पहचान होने पर सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. ब्लैकलिस्ट किए गए व्यक्तियों के प्रवेश पर विशेष निगरानी रखने को भी कहा गया है.

विज़िटर मैनेजमेंट सिस्टम लागू

कार्यालयों में आने वाले आगंतुकों का पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए Visitor Management System लागू किया जाएगा.
इसके तहत

  • आगंतुकों का पंजीकरण अनिवार्य होगा
  • पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा
  • प्रवेश और निकास का समय दर्ज किया जाएगा

Do’s and Don’ts भी तय

SOP में कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए Do’s and Don’ts भी निर्धारित किए गए हैं. इसमें शामिल हैं:

  • पहचान पत्र हमेशा साथ रखना
  • निर्धारित व्यवहार मानकों का पालन करना
  • प्रतिबंधित वस्तुएं कार्यालय में न लाना
  • शिकायत निवारण प्रणाली का पालन करना

वार्षिक सुरक्षा ऑडिट का प्रावधान

नई SOP में कार्यालयों का Annual Security Audit कराने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि सुरक्षा व्यवस्थाओं की समय-समय पर समीक्षा की जा सके और आवश्यक सुधार किए जा सकें।

प्रशासन का मानना है कि इन दिशा-निर्देशों के लागू होने से कार्यालय परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा कर्मचारियों और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

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