Crime

उत्तराखंड: 14 साल पुराने जसवीर हत्याकांड के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा…

Published

on

रुद्रपुर: काशीपुर में 14 साल पहले हुए जसवीर हत्याकांड के तीन दोषियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। दो दोषियों पर 60-60 हजार रुपये और एक दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

घटना 13 जुलाई 2010 की है, जब काशीपुर के ग्राम मुकंदनपुर में बलवीर सिंह अपने भाई अमरजीत सिंह, गुरमेज सिंह और भतीजे जसवीर सिंह उर्फ लाडी के साथ खेत में काम कर रहे थे। तभी गांव के ईश्वर सिंह, सुरजीत सिंह, कुलदीप सिंह और मलकीत सिंह अवैध बंदूक और तमंचे लेकर खेत में आए और जमीन के पट्टे को लेकर विवाद शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसमें जसवीर सिंह की मौत हो गई।

पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया और चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान एक आरोपी, ईश्वर सिंह की मृत्यु हो गई। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीन अभियुक्तों सुरजीत सिंह, कुलदीप सिंह और मलकीत सिंह को दोषी करार दिया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मीना देऊपा ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और मृतक के परिजनों को प्रतिकर के रूप में 60,000 रुपये अदा करने का आदेश दिया।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Jasveermurdercase, #Lifeimprisonment, #Kashipur, #Courtverdict, #Legalaction

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Exit mobile version