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उत्तराखंड: क्या होगा लिव-इन रिलेशनशिप में ब्रेकअप के बाद? UCC की नई नियमावली में जानें…

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देहरादून : उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद, लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे युवाओं के लिए नई नियमावली जारी की गई है। अब लिव-इन में रहने वाले कपल्स को अपनी रिलेशनशिप की जानकारी रजिस्ट्रार को देनी होगी। इसके लिए एक विशेष UCC पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहां कपल्स अपने रिलेशनशिप स्टेटस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और संबंधित सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन के लिए कपल्स को अपनी फोटो और अन्य दस्तावेज भी जमा करने होंगे। यूसीसी के तहत, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स से होने वाले बच्चों को वैध माना जाएगा और उन्हें सभी कानूनी अधिकार मिलेंगे।

ब्रेक-अप होने पर क्या होगा ?
अब सवाल यह उठता है कि अगर लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स का ब्रेक-अप हो जाता है, तो क्या उन्हें इसकी जानकारी भी रजिस्ट्रार को देनी होगी? UCC के प्रावधानों के मुताबिक, यदि लिव-इन में रहने के बाद कपल्स का ब्रेक-अप होता है, तो उन्हें इसकी भी सूचना रजिस्ट्रार को देनी होगी। इसके अलावा, यदि इस दौरान कपल्स का बच्चा हुआ है, तो महिला को गुजारा-भत्ता की मांग करने का अधिकार मिलेगा।

 

 

 

 

 

 

 

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