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नगर पालिका क्षेत्र में सड़कों को क्षतिग्रस्त करने व लापरवाही से कार्य करने पर पेयजल निगम व ठेकेदार के विरुद्ध मुकदमा हुआ दर्ज।

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देहरादून/मसूरी – मसूरी में क्षतिग्रस्त सडकों को लेकर जिलाधिकारी द्वारा लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश के बाद मसूरी नगर पालिका परिशद के अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी द्वारा मसूरी कोतवाली पर षिकायत पत्र देकर बताया गया है कि विगत कुछ माह पूर्व मसूरी नगर पालिका क्षेत्र में माल रोड व अन्य स्थानों पर मसूरी पेयजल निगम द्वारा मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया गया था।

जिसमें पेयजल निगम द्वारा ठेकेदार के माध्यम से मसूरी की सड़कों को खोदकर उसमें पाइप लाइन बिछाई गई थी। उसके पश्चात पेयजल निगम व ठेकेदार द्वारा उक्त सड़कों की मरम्मत किया जाता था परन्तु सडक की मरम्मत करते हुए निम्न गुणवत्ता का कार्य किया गया था जिस कारण मसूरी की सड़कों में काफी गड्ढे बन गए थे तथा सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी। उन्होने बताया कि कई बार इस संबध में पेयजल के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सडकों को ठीक करने का आग्रह किया गया परन्तु पेयजल निगम द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया। जिसको लेकर अधिशासी अधिकारी द्वारा मसूरी कोतवाली में पेयजल निगम के खिलाफ शिकायत का कार्यवाही की मांग की है।

मसूरी कोतवाल दिगपाल सिंह कोहली ने बताया कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मसूरी की शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए पेयजल निगम व संबंधित ठेकेदार के खिलाफ अपराध संख्या 68/2022 धारा 288 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक शोएब अली को सौंपी गई है।

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