देहरादून: (सू.वि) रिस्पना से धर्मपुर चौक माता मन्दिर रोड और चंचल स्वीट से फाउण्टेन चौक मार्ग की सड़क कटिंग परियोजना में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने और शर्तों का उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। इस परियोजना के तहत, एडीबी द्वारा वित्त पोषित उत्तराखण्ड क्लाइमेट रेसीलाइंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (यूसीआरपीएसडी) के अंतर्गत सड़क की उपरगामी विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जा रहा था।
योजना के तहत कार्य कर रहे ठेकेदार ने सशर्त कार्य अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया, जिससे जनमानस की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ। सुरक्षा मानकों की अनदेखी और काम के दौरान सड़क पर खड़ी की गई असुरक्षित स्थिति के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ गई थी। इसके कारण, प्रशासन ने संबंधित कार्यदायी संस्था और ठेकेदार के खिलाफ थाना नेहरू कालोनी में प्राथमिकी दर्ज की है।
जिला प्रशासन ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन एजेंसियों की कार्य अनुमति तीन माह के लिए सस्पेंड कर दी है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों में सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित किया जाए और कार्यों को निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाए।
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