Dehradun
सीएम धामी के निर्देश के बाद खाद्य सुरक्षा के नियमों में बदलाव, अब दोषियों पर होगी कार्रवाई…
खाद्य पदार्थों में थूक और गंदगी मिलाने की घटानाओं के बाद सीएम धामी के निर्देश पर एफडीए ने जारी की विस्तृत गाईडलाइन, दोषियों पर 25 हजार से 1 लाख रूपये तक का जुर्माना
खाद्य कारोबारियों को अपने कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से पहनाना होगा फोटोयुक्त पहचान पत्र, लगाने होगें सी०सी०टी०वी० कैमरे -डॉ आर राजेश कुमार
मीट कारोबारियों, ढाबे, होटल एवं रेस्टोरैन्ट संचालकों को अपने यहां लिखना होगा मीट हलाल का है या फिट झटका -डॉ आर राजेश कुमार
भोजन बनाने और परोसने वाले कार्मचारी अनिवार्य रूप से पहनेंगे फेस मास्क/ ग्लब्स/हेड गियर -डॉ आर राजेश कुमार
देहरादून, 16 अक्टूबर 2024: उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों में थूक और गंदगी मिलाने की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सख्त कदम उठाए हैं। सीएम धामी ने स्पष्ट किया है कि राज्य में इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने दी चेतावनी
डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि त्योहारों का मौसम नजदीक है और इस दौरान खाद्य सुरक्षा और शुद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अशुद्धता या असामाजिक गतिविधियों को सहन नहीं किया जाएगा।
जुर्माने की घोषणा
मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों के बाद, स्वास्थ्य सचिव और खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। इसमें दोषियों पर 25 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। हाल के दिनों में जूस और अन्य खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट की मिलावट के मामलों की रिपोर्ट भी आई हैं।
स्वच्छता के मानकों का पालन
डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि सभी खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस लेना और स्वच्छता के मानकों का पालन करना अनिवार्य है। खाद्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क, ग्लव्स और हेड गियर का उपयोग करना होगा। इसके साथ ही, खाद्य पदार्थों के निर्माण में थूकने और अन्य गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कार्रवाई का आश्वासन
स्वास्थ्य विभाग की टीमें नियमित रूप से छापेमारी कर रही हैं और दोषी पाए जाने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आयुक्त ने सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया है कि वे स्वच्छता के मानकों का पालन सुनिश्चित करें और नियमों के उल्लंघन पर कठोर दंड का सामना करें।
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