जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जोधपुर रेप केस के दोषी आसाराम को 75 दिन की अंतरिम जमानत दी है। मंगलवार को जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की बेंच ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि आसाराम 31 मार्च 2025 तक जेल से बाहर रहकर अपना इलाज करवा सकेंगे। इस दौरान, उन्हें किसी भी अनुयायी से मिलने की अनुमति नहीं होगी, और न ही वे मीडिया में कोई बयान जारी कर सकेंगे। इसके अलावा, उन्हें 24 घंटे तीन पुलिसकर्मियों की निगरानी में रहकर इलाज करवाने का निर्देश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की शर्तों पर मिली जमानत
आसाराम के वकील आर. एस. सलूजा ने 8 जनवरी को हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर 6 दिन बाद यह फैसला आया। आसाराम की उम्र 86 वर्ष है, और उन्हें हृदय रोग जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन स्वास्थ्य कारणों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अंतरिम जमानत मंजूर की थी, और अब राजस्थान हाईकोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के अनुसार यह जमानत प्रदान की है।
सजा और मामला
आसाराम को अप्रैल 2018 में जोधपुर की निचली अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में आसाराम के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगे थे, और अब उन्हें इलाज के लिए यह अंतरिम जमानत दी गई है।
#Asaram, #Jodhpurapecase, #Interimbail, #Healthcondition, #HighCourtorder