Delhi
त्योहारों से पहले GST में धमाकेदार बदलाव, अब सस्ती मिलेंगी बाइक और कार!
नई दिल्ली: आने वाले त्योहारों से पहले सरकार ने आम आदमी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बड़ी सौगात दी है। GST काउंसिल ने बुधवार को टैक्स दरों में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए नया टू-टियर जीएसटी स्ट्रक्चर लागू करने का ऐलान किया है, जो 22 सितंबर से प्रभावी होगा। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो छोटी कारें और बाइक्स खरीदने की सोच रहे हैं।
अब सस्ती होंगी छोटी कारें और 350cc तक की मोटरसाइकिलें
नई टैक्स दरों के मुताबिक, अब 350cc तक की मोटरसाइकिलों और छोटी कारों पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। यानी ये गाड़ियां पहले से सस्ती मिलेंगी। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से त्योहारों के दौरान बाजार में मांग बढ़ेगी और लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी।
नई परिभाषा के अनुसार ‘छोटी कार’ वही मानी जाएगी
जिसकी लंबाई 4000 मिमी से ज्यादा न हो
और जिसमें या तो 1200cc तक का पेट्रोल इंजन हो
या 1500cc तक का डीजल इंजन।
बड़ी बाइक्स और महंगी कारों पर लगेगा 40% टैक्स
जहां एक तरफ छोटे वाहनों पर टैक्स घटाया गया है, वहीं 350cc से ऊपर की बाइक्स और लग्जरी कारों को अब लग्जरी गुड्स की कैटेगरी में रखा गया है। इन पर अब 40% फ्लैट जीएसटी लगेगा। पहले इन पर करीब 32% टैक्स लगता था (28% GST + 3-5% सेस)। यानी अब महंगी बाइक्स खरीदना और भारी पड़ेगा।
इसी तरह, जो कारें “छोटी कार” की परिभाषा में नहीं आतीं, उन पर भी अब 40% फ्लैट टैक्स लगेगा। हालांकि, पहले इन पर लगभग 42% तक टैक्स देना पड़ता था, तो अब थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को राहत जारी
इलेक्ट्रिक गाड़ियों के टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वे अब भी 5% GST स्लैब में ही रहेंगी, जिससे EV सेक्टर को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
GST स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव: अब सिर्फ दो मुख्य टैक्स स्लैब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के मुताबिक, टैक्स सिस्टम को सरल बनाते हुए अब GST के सिर्फ दो मुख्य स्लैब रहेंगे:
5% – रोजमर्रा के जरूरी सामानों और कुछ सेवाओं पर
18% – अन्य सभी सामान्य वस्तुओं और सेवाओं पर
इसके अलावा, कुछ खास वस्तुओं पर 40% का नया “सिन गुड्स स्लैब” लागू किया जाएगा, जिसमें तंबाकू, प्रीमियम कारें और निजी विमानों जैसी महंगी और विलासिता की चीजें शामिल होंगी।
अन्य वाहनों और ऑटो पार्ट्स पर क्या असर पड़ेगा?
तीन-पहिया वाहन (ऑटो रिक्शा): टैक्स 28% से घटाकर 18%
बस, ट्रक, एम्बुलेंस: अब 18% टैक्स स्लैब में
ऑटो पार्ट्स: अब सभी पर एक समान 18% टैक्स
निजी इस्तेमाल के विमान: अब 40% जीएसटी स्लैब में
“नेक्स्ट जेनरेशन टैक्स सुधार” – वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे “नेक्स्ट-जेनरेशन जीएसटी सुधार” बताते हुए कहा कि इससे टैक्स सिस्टम सरल होगा और उपभोक्ताओं व इंडस्ट्री दोनों को राहत मिलेगी।
ये बदलाव टैक्स बोझ को संतुलित करने और बाजार में मांग बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है — निर्मला सीतारमण
ऑटोमोबाइल और FMCG सेक्टर को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद
लंबे समय से उच्च टैक्स दरों और कमजोर डिमांड से जूझ रहे ऑटोमोबाइल और FMCG सेक्टर्स को अब राहत मिल सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन फैसलों से त्योहारों के मौसम में बिक्री बढ़ेगी, जिससे इकोनॉमी को भी बल मिलेगा।
