नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-नोएडा लिंक डीएनडी फ्लाइवे पर टोल वसूली को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष टिप्पणी करते हुए कहा कि संबंधित कंपनी ने डीएनडी फ्लाइवे के निर्माण पर हुए रिटर्न, ब्याज और लागत वसूल कर लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अब कंपनी को और पैसे वसूलने का कोई हक नहीं है।
यह मामला 2016 का है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएनडी फ्लाइवे पर बने टोल बूथ से पैसे वसूलने पर रोक लगाते हुए इसे अवैध करार दिया था। उस समय कोर्ट ने सरकार से भी कहा था कि वह डीएनडी फ्लाइवे से टोल वसूली पर तुरंत रोक लगाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले पर चार साल तक सुनवाई की थी और फिर इस फैसले को सुनाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखते हुए यह भी कहा कि संबंधित कंपनी ने पहले ही निर्माण कार्य के लिए उचित रिटर्न और ब्याज के रूप में सभी भुगतान प्राप्त कर लिए हैं, और अब वे अतिरिक्त वसूली का दावा नहीं कर सकतीं। कोर्ट के इस फैसले से अब डीएनडी फ्लाइवे पर टोल वसूली की प्रक्रिया पर स्पष्ट रूप से रोक लग गई है।
यह मामला उस समय चर्चा में आया था जब दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण डीएनडी फ्लाइवे पर टोल वसूली को लेकर व्यापक विरोध हो रहा था और कई लोगों ने इसे अवैध करार दिया था।
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