Dehradun
चारधाम यात्रा: ट्रिप कार्ड के बिना कोई भी वाहन नहीं कर सकेगा दूसरा फेरा, जानिए आवेदन कैसे करें ?
देहरादून : उत्तराखंड में अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। परिवहन विभाग ने इस बार की यात्रा को और भी सरल और व्यवस्थित बनाने के लिए कई नए कदम उठाए हैं। यात्रियों और उनके वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना इन दोनों कार्डों के कोई भी वाहन यात्रा पर नहीं जा सकेगा।
ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड की प्रक्रिया
इस बार यात्रा पर जाने के लिए सबसे पहले ग्रीन कार्ड बनवाना होगा। ग्रीन कार्ड बनाने के लिए राज्य के किसी भी एआरटीओ कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन greencard.uk.gov.in पर किया जा सकता है। इस पोर्टल पर गाड़ी और चेसिस नंबर डालने के बाद वाहन संबंधित दस्तावेज़ स्वचालित रूप से अपलोड हो जाएंगे, और इसके बाद ऑनलाइन फीस का भुगतान करना होगा। छोटे वाहनों के लिए 400 रुपये और बड़े वाहनों के लिए 600 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।
ट्रिप कार्ड भी होगा निशुल्क
ग्रीन कार्ड के बाद ट्रिप कार्ड बनवाना होगा, जो कि निशुल्क होगा। greencard.uk.gov.in पर ट्रिप कार्ड बनवाने के लिए वाहन चालक को अपनी लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। इसके बाद, पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर बनाई गई लॉगइन आईडी के माध्यम से यात्रियों की जानकारी स्वत: अपलोड हो जाएगी।
सख्त जांच व्यवस्था
चारधाम यात्रा में आने वाले वाहनों की चेकिंग ब्रह्मपुरी, भद्रकाली, कुठालगेट और हरबर्टपुर कटापत्थर में की जाएगी। यहां पर परिवहन विभाग के कर्मचारी ग्रीन और ट्रिप कार्ड के साथ-साथ यात्रियों की भी जांच करेंगे। यात्रा में जाने वाले वाहनों के टायर का आकार 173 इंच से अधिक और चौड़ाई 2.6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी।
यात्री मोबाइल नंबर पर कर सकेंगे शिकायत
चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या होने पर यात्री एआरटीओ कार्यालय, जांच केंद्र और मोबाइल नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा, वाहन चालक या टूर ऑपरेटर की मनमानी की शिकायत भी यात्री कर सकते हैं। ओवररेटिंग को रोकने के लिए वाहनों का किराया भी निर्धारित किया गया है।
पंजीकरण अनिवार्य
चारधाम यात्रा पर आने के लिए तीर्थयात्रियों को पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। यदि कोई टूर एंड ट्रैवल कंपनी बिना पंजीकरण के यात्रियों को लाती है, तो उनके खिलाफ धारा 193 के तहत कार्रवाई की जाएगी। केवल परिवहन विभाग से लाइसेंस प्राप्त टूर ऑपरेटर को ही यात्रा में शामिल होने की अनुमति होगी।
वर्ष 2023 में 36 से 40 हजार वाहनों के ग्रीन कार्ड बनने की उम्मीद
पिछले साल 32 हजार से ज्यादा वाहनों ने ग्रीन कार्ड बनवाए थे, और इस बार उम्मीद की जा रही है कि यह संख्या 36 से 40 हजार तक पहुंच सकती है। तीर्थयात्रियों की संख्या भी 60 लाख तक पहुंचने की संभावना है।
समय पर तैयारी के लिए यात्रा नोडल अधिकारी की अपील
यात्रा के नोडल अधिकारी सुनील शर्मा ने सभी वाहन स्वामियों और टूर ऑपरेटर से अपील की है कि वे यात्रा से पहले सभी आवश्यक पंजीकरण और कार्ड प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
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