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देहरादून: राजपुर रोड पर ओपन बार के आरोप में शराब ठेका स्थायी रूप से निलंबित, आदेश जारी…

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देहरादून:  देहरादून में राजपुर रोड पर स्थित एक शराब के ठेके को ओपन बार चलाने के आरोप में अब स्थायी रूप से निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। सचिव उच्च शिक्षा, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने इस संबंध में आदेश पारित किए हैं।

स्थानीय निवासियों द्वारा ठेके के खिलाफ उठाए गए विरोध के बाद यह कार्रवाई की गई। आबकारी आयुक्त हरि चंद ने पहले इस ठेके को बंद करने पर स्टे लगाया था, लेकिन शासन ने माना कि यह ठेका उस स्थान पर नहीं होना चाहिए। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि ओपल लॉज बिल्डिंग में स्थित इस ठेके पर खुले में शराब पिलाई जा रही थी, जिससे स्थानीय महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य नागरिकों में आक्रोश पैदा हुआ।

जांच में कई अनियमितताएं भी सामने आईं। जिलाधिकारी, देहरादून, सविन बंसल ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए इस शराब के ठके का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया था। सचिव ने कहा कि यह शराब ठेका राजकीय महिला इंटर कॉलेज, राजपुर रोड से केवल 100 मीटर की दूरी पर है, जो शिक्षण संस्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावनाओं को बढ़ाता है।

हालांकि, इस मामले में जिलाधिकारी और आबकारी आयुक्त आमने-सामने आ गए थे। जिलाधिकारी ने शराब की दुकान का लाइसेंस निलंबित करने का आदेश दिया, जबकि आबकारी आयुक्त ने स्टे देकर दुकान को खोलने का आदेश दिया।

स्थानीय निवासियों ने जनसुनवाई में शिकायत की थी कि ओपल लॉज बिल्डिंग में खुले में शराब पिलाई जा रही है, जिससे महिलाओं और युवतियों का वहां से निकलना मुश्किल हो गया है।

डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम सदर से जांच करवाई, जिसमें पाया गया कि ओपल लॉज बिल्डिंग के बेसमेंट में अवैध रूप से एक बार चल रहा था। अवैध शराब की बिक्री से संबंधित कई गतिविधियाँ भी पाई गईं। इसके चलते ठेके के खिलाफ 5 लाख रुपये की चालानी कार्रवाई की गई और लाइसेंस को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब आबकारी आयुक्त ने डीएम के आदेश के खिलाफ स्टे जारी कर दिया, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई।

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