देहरादून: जिलाधिकारी सविन बसंल ने विदेशी मदिरा व वाइन के फुटकर विक्री के लिए निर्गत प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स / डिपार्टमेंटल स्टोर लाइसेंस संख्या- 84/2024-25, जो ए-3 चकराता रोड, सुद्धोवाला में स्थित Your Daily Basket Departmental Store का था, को आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 34 और 59 के तहत तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। जिलाधिकारी के इस निर्णय के बाद जिला आबकारी अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
डीएम ने इस प्रकरण में ग्राम सुद्धोवाला के समीप स्थित वाइन शॉप के बंद किए जाने की सुनवाई की, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को सुना गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शराब की दुकान के कारण आस-पास के शिक्षण संस्थान और स्थानीय लोग प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना था कि इस दुकान से छात्र-छात्राओं और आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। इस मुद्दे पर कई महीनों से स्थानीय लोग धरने पर थे और डीएम के सख्त निर्णय से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है।
सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि शराब की दुकान की अनुमति चकराता रोड पर ली गई थी, लेकिन यह दुकान भाउवाला रोड पर स्थित थी, जिससे मानकों का उल्लंघन हुआ है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस मामले में झूठे मुकदमे फसाने की आशंका जताई। दूसरी ओर, डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक ने अपनी सफाई पेश करते हुए बताया कि सभी औपचारिकताएं पूरी की गई थीं और दुकान का स्थान कमर्शियल है, जो एमडीडीए से स्वीकृत है।
डीएम ने दोनों पक्षों को सुनने और स्थानीय अधिसूचना इकाई से प्राप्त रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद अपना सख्त फैसला सुनाया। स्थानीय लोग लम्बे समय से गांव में शराब की दुकान खुलने का विरोध कर रहे थे, और इस मुद्दे पर क्षेत्रीय विधायक भी डीएम से मुलाकात कर चुके थे। जिलाधिकारी के इस फैसले से क्षेत्रवासियों में प्रशासन पर विश्वास बढ़ा है और वे इस फैसले को अपना बड़ा कदम मानते हैं।
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