Dehradun

चुनाव आयोग ने तय की खर्च की सीमा, मेयर के चुनावी खर्च में हुआ इज़ाफा !

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देहरादून: राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी निकाय चुनाव से पहले प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा में बढ़ोतरी की घोषणा की है। आयोग के नए आदेश के अनुसार, निगम के मेयर पद के लिए खर्च की सीमा 16 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि पालिकाध्यक्ष के लिए यह सीमा छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष की खर्च सीमा दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी गई है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने निर्वाचन व्यय और लेखा परीक्षक आदेश 2024 जारी करते हुए बताया कि चुनावी खर्च की कड़ी निगरानी की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रशासन प्रत्याशियों के खर्च का निरीक्षण करेगा और उनके खर्च का लेखा-जोखा भी जांचा जाएगा। इसके अतिरिक्त, व्यय प्रेक्षक चुनाव के दौरान दौरा करेंगे और प्रत्याशियों को अपने खर्च का पूरा विवरण उपलब्ध कराना होगा।

चुनावी खर्च के ब्यौरे में निम्नलिखित खर्चों को शामिल किया जाएगा:

  • नामांकन पत्र मूल्य
  • जमानत राशि
  • मतदाता सूची की खरीद
  • निर्वाचन घोषणा पत्र का खर्च
  • पोस्टर, हैंडबिल छपवाने और चिपकवाने का खर्च
  • निर्वाचन कार्यालय का किराया
  • विज्ञापन छपवाने पर खर्च
  • प्रचार सभाओं पर खर्च (पंडाल, साउंड, फोटोग्राफर, वीडियो आदि)
  • महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बुलाने का खर्च
  • झंडे, बैनर और निर्वाचन एजेंटों का खर्च

नई चुनावी खर्च सीमा के अनुसार:

नगर निगमों में:

  • मेयर (40 वार्ड तक): 16 लाख → 20 लाख
  • मेयर (60 वार्ड तक): 16 लाख → 25 लाख
  • मेयर (61 से अधिक वार्ड): 16 लाख → 30 लाख
  • डिप्टी मेयर: 2 लाख (कोई बदलाव नहीं)
  • सभासद: 2 लाख → 3 लाख

नगर पालिका परिषद में:

  • अध्यक्ष (10 वार्ड तक): 4 लाख → 6 लाख
  • अध्यक्ष (10 से अधिक वार्ड): 6 लाख → 8 लाख
  • सदस्य: 60 हजार → 80 हजार

नगर पंचायतों में:

  • अध्यक्ष: 2 लाख → 3 लाख
  • सदस्य: 30 हजार → 50 हजार

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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