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शासन ने नगर निकाय आरक्षण पर की सुनवाई, आपत्तियों के बाद फाइनल हुआ आरक्षण….
देहरादून : उत्तराखंड शासन ने प्रदेश के नगर निकायों के आरक्षण के लिए अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। आगामी 2024 के नगर निकाय सामान्य चुनाव के लिए 11 नगर निगमों के नगर प्रमुख, 43 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, और 46 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण की घोषणा की गई है।
इससे पहले, नगर निकायों के आरक्षण की अनंतिम सूची जारी की गई थी, जिसमें प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई के बाद और नियमों के आलोक में आंशिक परिवर्तन किए गए हैं। अब इस आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
नगर निगमों में 01 पद एससी, 02 पद ओबीसी, और 03 पद महिला हेतु आरक्षित हैं (जिसमें से 01 पद ओबीसी महिला के लिए है, महिलाओं के लिए कुल 04 पद आरक्षित हैं)। इसके अलावा, 5 पद अनारक्षित रखे गए हैं।
नगर पालिका में 06 पद एससी के लिए, 01 पद एसटी के लिए और 13 पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। महिलाओं के लिए 02 एससी महिला, 5 ओबीसी महिला सहित कुल 15 पद आरक्षित हैं। इस श्रेणी में 17 पद अनारक्षित हैं।
नगर पंचायत में 06 पद एससी, 01 पद एसटी और 16 पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। महिलाओं के लिए 02 एससी महिला, 6 ओबीसी महिला सहित कुल 16 पद आरक्षित हैं। इस श्रेणी में भी 15 पद अनारक्षित हैं।
पहली बार जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए आरक्षण तय किया गया
इस बार, नगर निकायों का आरक्षण तय करने में पहली बार जनभावनाओं का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। आपत्तियों का न केवल पूरा मौका दिया गया, बल्कि सुनवाई के बाद ही आरक्षण को फाइनल किया गया। शहरी विकास निदेशालय द्वारा इस प्रक्रिया को बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के और पूरी पारदर्शिता से संपन्न कराया गया है, जो एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
यह पहला अवसर है जब राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई। इससे पहले, निकायों का आरक्षण हमेशा राजनीतिक दबाव का शिकार होता रहा था, लेकिन इस बार सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए पारदर्शी तरीके से इसे फाइनल किया।
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