Uttar Pradesh

शासन का निर्देश: राज्यकर्मियों को 31 जनवरी तक करना होगा यह काम, नही तो कार्रवाई तय !

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब राज्य कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य होगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दिया, उनके प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति की जानकारी 31 जनवरी तक अपडेट करनी होगी।

शासन द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि यदि कर्मी 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं देंगे तो उनके प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को यह कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

मानव संपदा पोर्टल पर 2024 की संपत्ति जानकारी 1 जनवरी 2025 से अपडेट होने लगेगी। यदि कोई कर्मी या अधिकारी इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करता है, तो उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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