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हल्द्वानी: पीडब्ल्यूडी के जेई को रिश्वत लेने के आरोप में 5 साल की हुई कठोर सजा !

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हल्द्वानी: पिथौरागढ़ के पीडब्ल्यूडी के एक अवर अभियंता को कार्य भुगतान के लिए रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाए जाने पर पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण संगठन) एवं एडीजे प्रथम नीलम रात्रा ने सात साल पुराने इस मामले में जेई अमित गिरी पर दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

साल 2017 में पिथौरागढ़ क्षेत्र में इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल कार्य पूरा करने के बाद ठेकेदार धीरेंद्र सिंह ने पीडब्ल्यूडी में भुगतान के लिए फाइल पेश की थी। इस दौरान, जेई अमित गिरी ने एमबी (मेजरमेंट बिल) बनाने के बदले ठेकेदार से 8500 रुपये की रिश्वत की मांग की। धीरेंद्र सिंह ने इस मामले की शिकायत 5 फरवरी 2018 को भ्रष्टाचार निवारण विभाग से की, जिसके बाद 9 फरवरी को नैनीताल सेक्टर की सतर्कता टीम ने जेई अमित गिरी को रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार किया।

विवेचना अधिकारी अरुण कुमार और अभियोजन अधिकारी दीपा रानी ने इस मामले में मजबूती से पैरवी की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जेई अमित गिरी को भ्रष्टाचार की दोनों धाराओं में दोषी ठहराया और उसे पांच साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

 

 

 

 

 

 

 

 

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