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पुलिस हेड कॉन्स्टेबल ग्रेड पे मामले में हुई सुनवाई, कोर्ट ने DGP को दिया ये आदेश

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नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस हेड कॉन्स्टेबल ग्रेड पे मामले में याचिकाकर्ताओं को 4600 ग्रेड पे के लिए नया प्रत्यावेदन पुलिस महानिदेशक के सामने रखने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने डीजीपी से इन प्रत्यावेदनों पर 6 महीने के अंदर निर्णय लेने के लिए कहा है। ये मामला 2001 में सिपाही के पद पर नियुक्त होने वाले कॉन्स्टेबलों का है जो द्वितीय सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन के तहत 4600 रूपए का ग्रेड पे चाहते हैं।

पुलिस हेड कॉन्स्टेबल ग्रेड पे मामले में हुई सुनवाई

बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार के 7 जनवरी 2022 के शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि 2001 से सेवाएं दे रहे कॉन्स्टेबलों को 4600 रूपए का ग्रेड पे दिया जाएगा। लेकिन बाद में शासनादेश में ग्रेड पे की जगह 2 लाख रूपए की एकमुश्त राशि देने का फैसला लिया था। याचिकाकर्ताओं ने 11 दिसम्बर 2021 से 4600 ग्रेड पे और उसके बकाया की मांग की थी।

2001 में सिपाही पद पर नियुक्त होने वाले हेड कॉन्स्टेबलों का है मामला

ये मामला 2001 में सिपाही के पद पर नियुक्त होने वाले हेड कॉन्स्टेबलों का है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे 2021 में ही द्वितीय एसीपी के तहत ₹4600 ग्रेड पे के हकदार हो गए थे। जबकि राज्य सरकार ने हेड कांस्टेबलों के लिए अगली प्रोन्नति का पद असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) बताया, जिसे 2023 में सृजत किया गया था। इसलिए सब-इंस्पेक्टर के ग्रेड पे की मांग को भ्रामक है। इस पर याचिका कर्ताओं ने तर्क दिया कि 2023 में नए पद का सृजन होना, 2021 में ग्रेड पे के लिए कॉन्स्टेबलों की पात्रता को समाप्त नहीं कर सकता है।

कोर्ट ने डीजीपी को दिए ये आदेश

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की सुनवाई करते हुए, याचिकाकर्ताओं को द्वितीय एसीपी के रूप में ₹4600 ग्रेड पे की मांग के लिए नया प्रत्यावेदन पुलिस महानिदेशकके समक्ष दाखिल करने की अनुमति देते हुए, रिट याचिका का निपटारा कर दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश देते हुए कहा कि याचिकर्ताओं के नए प्रत्यावेदन दाखिल करने के 6 महीनों के अंदर कानून के अनुसार इस मामले पर विचार कर आदेश पारित करें।

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