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उत्तराखंड: उत्तरकाशी में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर हाईकोर्ट ने दिए कड़े निर्देश, डीजीपी से मांगा जवाब…

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नैनीताल: उत्तरकाशी के भटवाड़ी रोड स्थित मस्जिद विवाद मामले में शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उत्तरकाशी के जिलाधिकारी (डीएम) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को सभी धार्मिक स्थलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, कोर्ट ने उत्तराखंड के पुलिस प्रमुख (डीजीपी) को 27 नवंबर तक स्थिति से अवगत कराने का आदेश दिया है।

मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष हुई। यह याचिका उत्तरकाशी की अल्पसंख्यक सेवा समिति ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि 24 सितंबर से कुछ संगठन भटवाड़ी रोड स्थित सुन्नी समुदाय की मस्जिद को अवैध बताकर उसे ध्वस्त करने की धमकी दे रहे हैं। इस धमकी के कारण दोनों समुदायों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

याचिका में मस्जिद की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई थी, साथ ही यह बताया गया कि मस्जिद वैध है, जो 1969 में जमीन खरीदकर बनाई गई थी और 1986 में वक्फ कमिश्नर द्वारा इसका निरीक्षण किया गया था, जिसमें इसे वैध पाया गया था।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि भड़काऊ बयान देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर किसी जाति, धर्म या समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, तो राज्य सरकार को तत्काल मुकदमा दर्ज करना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने अब तक इस मामले में किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। याचिका में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में शीघ्र कार्रवाई करने और स्थिति स्पष्ट करने के लिए निर्देश दिए हैं।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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