Haldwani
हाईकोर्ट ने नवविवाहित जोड़ों को सुरक्षा संबंधी याचिका पर की सुनवाई, राज्य सरकार को दिए ये निर्देश…जानिए मामला।
नैनीताल – हाईकोर्ट ने नवविवाहित जोड़ों को सुरक्षा दिए जाने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को सामान्य दिशा निर्देश देने के लिए कहा है कि ताकि ऐसे जोड़े सीधे अपने जिलों से संबंधित पुलिस प्रमुखों (एसएसपी) से संपर्क कर सकें।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस याचिका की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार से कराई जाए। यदि आवश्यक हो याचियों को सुरक्षा दी जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने एक नवविवाहित जोड़े की ओर से दायर सुरक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ताओं की शिकायत थी कि उन्हें उनके रिश्ते का विरोध कर रहे परिवारीजनों से खतरा है लिहाजा उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। याचियों का कहना था कि वे दोनों ही बालिग हैं।