Pan Card and Aadhaar Card Rules: आजकल पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता कई कार्यों के लिए होती है, चाहे वह सरकारी काम हो, बैंक खाता खोलना हो या टैक्स रिटर्न फाइल करना हो। पैन कार्ड का उपयोग टैक्स से संबंधित कार्यों, लोन लेने और केवाईसी प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है, जबकि आधार कार्ड पहचान साबित करने के लिए आवश्यक होता है, जैसे कि सिम कार्ड लेना, बैंक खाता खोलना, आदि।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके पैन कार्ड और आधार कार्ड का क्या होता है? अगर नहीं, तो चलिए जानते हैं कि मृतक व्यक्ति के पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ हमें क्या करना चाहिए।
मृतक व्यक्ति के पैन कार्ड के साथ क्या करें?
पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका उपयोग बैंक खाता खोलने से लेकर टैक्स रिटर्न फाइल करने तक कई कामों में किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का निधन हो गया है और उनके पास पैन कार्ड है, तो सबसे पहले आपको इस पैन कार्ड को सरेंडर कर देना चाहिए। इसके लिए आप आयकर विभाग से संपर्क कर सकते हैं और पैन कार्ड को सरेंडर करवा सकते हैं।
मृतक का पैन कार्ड वापस करने से पहले, यह सुनिश्चित करें कि सभी जरूरी काम पूरे कर लिए गए हों। जैसे कि मृतक के सभी बैंक खाते या संपत्तियां किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई हों, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो।
मृतक के आधार कार्ड के साथ क्या करें?
अगर आपके पास किसी मृत व्यक्ति का आधार कार्ड है या आपके परिवार में ऐसा कोई है, तो आप उसे सीधे तौर पर कैंसिल या सरेंडर नहीं कर सकते। लेकिन आप उस आधार कार्ड को लॉक जरूर कर सकते हैं, ताकि उसका गलत उपयोग न हो।
आधार को लॉक करने की प्रक्रिया:
- सबसे पहले यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट www.uidai.gov.in पर जाएं।
- “My Aadhaar” सेक्शन में जाकर “Aadhaar Services” पर क्लिक करें।
- फिर “Lock/Unlock Biometrics” पर क्लिक करें और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे दर्ज करें।
- इसके बाद आपको “Lock/Unlock” बायोमेट्रिक डेटा का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप मृत व्यक्ति के आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं।
#DeathandDocuments, #PANCardSurrender, #AadhaarCardLock, #UIDAIServices, #LegalProcessforDeceasedDocuments