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कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आरटीए की ली बैठक…ये लिए गये निर्णय।

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हल्द्वानी – संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक में तय किया गया कि चालक नशे में वाहन चलाते मिला तो उसके वाहन का परमिट निरस्त कर दिया जाएगा, अभी केवल चालान होता है। स्कूल बस हादसों को देखते हुए निर्णय लिया गया कि अब प्रबंधकों को अपने स्कूल में ट्रांसपोर्ट मैनेजर रखना होगा जो बसों के संचालन समेत अन्य व्यवस्थाओं को देखेगा।

मंगलवार को काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में प्राधिकरण की बैठक हुई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शहर और गांवों की यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। आरटीओ संदीप सैनी ने आयुक्त को बताया कि हल्द्वानी की बढ़ती आबादी और जनसुविधा को देखते हुए शहर के अंदर छह रूट प्लान तैयार किए गए हैं जिसमें भविष्य में सिटी बसों का संचालन किया जाएगा। बैठक में ट्रेवल एजेंटों को सशर्त पंजीकृत करने का निर्णय लिया गया।

आरटीओ ने आयुक्त को बताया कि स्कूल बसों के संबंध में जो नियम पूर्व में बनाए गए थे उन्हें एक जगह कंपाइल कर दिया गया है ताकि परमिटधारकों को नियमों की जानकारी हो सके। बैठक में अस्थायी परमिट के आधार पर वाहनों का संचालन कर रहे वाहन चालकों के परमिटों को स्थायी करने का भी फैसला लिया गया।

स्कूल बस में कैसे लगी आग, नहीं बता पाए अधिकारी
आयुक्त दीपक रावत ने परिवहन विभाग के अधिकारियों से पूछा कि पिछले दिनों किस कारण से गौलापार में एक स्कूल बस में आग लगी थी। आरटीओ संदीप सैनी ने जवाब दिया कि आरआई तकनीकी जांच को गए थे लेकिन अग्निकांड में पूरी बस जल गई। जिसके चलते हादसे के कारणों का पता नहीं चला। कहा कि साल में एक बार स्कूल बसों का इलेक्ट्रीसिटी सर्वे आडिट अनिवार्य किया गया है।

ये निर्णय लिए गए
  • हल्द्वानी सिटी बस के लिए छह रूट स्वीकृत किए गए, रूट फार्मूलेशन के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
  • टैक्सी एवं मैक्सी गाड़ियों में लगेज कैरियर मानकों के अनुरूप स्वीकृत होगा।
  • नैनीताल, ऊधमसिंह नगर और चंपावत जिलों में स्पीड लिमिट प्रस्ताव स्वीकृत
  • नैनीताल, ऊधमसिंह नगर एवं चंपावत जिलों में 162 नवनिर्मित छोटे मार्ग को संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृति दी गई।
  • ट्रैवल एजेंट लाइसेंस संबंधी प्रस्ताव पास किया गया, जिसके बाद अब ट्रैवल एजेंट के रूप में काम करने वाले लोगों को शर्तें पूरी कर लाइसेंस लेना होगा।
  • विभिन्न रूट की बसों में रोडवेज़ की तरह डिजिटल ई-टिकटिंग व्यवस्था लागू करने का फैसला। आयुक्त ने व्यवस्था को लागू करने के लिए तीन माह का समय दिया।
  • हल्द्वानी संभाग में पर्वतीय क्षेत्र में 90 क्विंटल की जगह वाहन की आरसी के अनुसार भार ले जा सकेंगे, लेकिन वाहन की कुल भार क्षमता 16200 किलो से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • रोडवेज के परमिट को स्वीकृति दी गई। इनमें हल्द्वानी से रीठासाहिब एवं हल्द्वानी से गंगोलीहाट शामिल।
  • रामनगर में अस्थायी परमिट पर चल रही जिप्सी को स्थायी परमिट देने की मंजूरी। सभी परमिट रामनगर से अलग अलग गेट व सीतावनी तक का क्षेत्र स्वीकृत।
  • तय किया गया कि बसों में रैंप की व्यवस्था कराई जाएगी ताकि दिव्यांगजन आसानी से बसों में चढ़ उतर सकें।
  • आरटीओ संदीप सैनी ने कहा कि नए नियमों के तहत कोई भी टैक्सी बाइक संचालक पर्यटक को पूरी बाइक किराए पर नहीं देगा। एक टैक्सी बाइक में चालक के अलावा एक ही सवारी बैठेगी।
  • तय किया गया कि बसों में रैंप की व्यवस्था कराई जाएगी ताकि दिव्यांगजन आसानी से बसों में चढ़ उतर सकें।
  • तय किया गया कि अब स्कूल प्रबंधकों को अपने स्कूल में एक व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट मैनेजर के रूप में नियुक्त करना होगा जो स्कूल बसों के संचालन समेत अन्य सभी व्यवस्थाओं को देखेगा।

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