Dehradun

अब बिना आधार के भी होगा शादी का रजिस्ट्रेशन! जानिए उत्तराखंड सरकार का नया नियम

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देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने के बाद सरकार अब इसकी प्रक्रियाओं को और अधिक सहज और जन-सुलभ बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में विवाह पंजीकरण के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को शिथिल करने की तैयारी की जा रही है। अब नागरिक आधार कार्ड के अलावा अन्य निवास प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर सकेंगे।

सरकार पहले ही नेपाल, भूटान और तिब्बत के नागरिकों को आधार की अनिवार्यता से छूट दे चुकी है। अब यह सुविधा प्रदेश के आम नागरिकों को भी दी जा सकती है। गृह विभाग इस संबंध में दस्तावेजों की सूची तैयार कर रहा है, जिन्हें पंजीकरण के समय स्वीकार किया जा सकेगा।

विवाह पंजीकरण को लेकर हाल ही में हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के जवाब में राज्य सरकार ने यह जानकारी दी कि यूसीसी के प्रावधानों को अधिक व्यवहारिक और नागरिकों की सुविधा के अनुसार ढाला जा रहा है।

वहीं लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों की सूचना सार्वजनिक होने की आशंकाओं को देखते हुए सरकार अब गोपनीयता को लेकर भी सख्त रुख अपना रही है। ऐसे मामलों में सूचनाओं को केवल एक स्तर पर एकत्रित किया जाएगा, ताकि किसी भी स्थिति में जानकारी लीक न हो सके।

दरअसल शुरुआत में कुछ ऐसे मामले सामने आए थे, जिनमें लिव-इन में रह रहे जोड़ों की पहचान उजागर हुई थी…जिससे उनकी निजता प्रभावित हुई। अब यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनकी जानकारी स्वजन के अलावा किसी और तक न पहुंचे।

गृह सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि नियमों में जनसुविधा के अनुसार कुछ छूट देने की तैयारी की जा रही है। इस पर काम चल रहा है और जल्द ही इससे जुड़ी प्रक्रियाएं और स्पष्ट की जाएंगी।

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