देहरादून: चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जाने वाली चार्टर हेलिकॉप्टर सेवाओं के संचालन के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) ने मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर ली है।
अब चार्टर ऑपरेटरों को 25 अप्रैल तक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, इसके बाद ही उन्हें सेवा शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।
SOP के मुख्य बिंदु:
बुकिंग कैंसिलेशन पर रिफंड और असुविधा भत्ता:
2–5 घंटे की देरी: रिफ्रेशमेंट + 5,000 असुविधा भत्ता
उड़ान रद्द (1–7 दिन पहले): 2,500 असुविधा भत्ता + पूरा पैसा वापस
रद्दीकरण (8–24 घंटे पहले): 15,000 + ₹10,000 या पूरा रिफंड
8 घंटे से कम में रद्दीकरण: 20,000 + ₹10,000 अतिरिक्त
ओवरबुकिंग के कारण बोर्डिंग न मिलने पर: ₹1 लाख पेनल्टी
दुर्घटना में मृत्यु पर मुआवजा:
प्रति यात्री 1 करोड़ का मुआवजा
क्यों जरूरी है यह SOP ?
देश-विदेश से आने वाले यात्रियों को बेहतर सेवा देने और किसी भी असुविधा की स्थिति में उचित मुआवजा व सुविधा सुनिश्चित करने के लिए यूकाडा ने यह गाइडलाइन लागू की है।
यू-काडा की सीईओ सोनिका ने बताया कि SOP को जल्द ही सार्वजनिक कर दिया जाएगा और सभी ऑपरेटरों को इसका पालन करना होगा।
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