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दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण, BS3 और BS4 वाहनों की आवाजाही पर GRAP के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिया नया आदेश….

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दिल्ली : दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, और इस स्थिति से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 4 को लागू किया है। इस योजना के तहत सभी प्रकार के प्रतिबंध लागू किए गए हैं, लेकिन BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर चलने के बारे में कुछ ढील दी गई है।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चरण 4 लागू रहेगा

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए GRAP चरण 4 के तहत कई कड़े उपायों को लागू किया गया है। इस योजना के तहत BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि, हाल ही में सीएक्यूएम ने दिव्यांग यात्रियों के लिए इस प्रतिबंध में ढील दी है। इस प्रकार, अब BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों को कुछ शर्तों के तहत चलाने की अनुमति दी गई है, खासकर जब ये वाहन दिव्यांग व्यक्तियों के उपयोग के लिए अनुकूलित (रीमॉडल) किए गए हों।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध में ढील देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को लिया। कोर्ट ने सीएक्यूएम से कहा कि वह GRAP चरण 4 के तहत लागू प्रतिबंधों में संशोधन कर सकता है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी GRAP 4 उपायों को पूरी तरह से हटाना जरूरी नहीं है और GRAP 3 और GRAP 2 के उपायों का संयोजन किया जा सकता है।

दिव्यांगों के लिए राहत की मांग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिव्यांग अधिकार अधिवक्ता डॉ. सतेंद्र सिंह ने केंद्रीय वायु प्रदूषण निगरानी संस्था और दिल्ली सरकार से दिव्यांगों के लिए राहत की मांग की थी। उनका कहना था कि बीएस3 पेट्रोल वाहनों को दिव्यांगों के लिए अनुकूलित (फिर से तैयार) नहीं किया जा सकता, और ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध से उनकी दैनिक आवाजाही में कठिनाई हो रही है। सीएक्यूएम ने इन परेशानियों को समझते हुए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के उपयोग को अपवाद स्वरूप अनुमति दी है।

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BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर जुर्माना

हालांकि, GRAP चरण 4 के तहत BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इन वाहनों के चलने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल कारों को जब्त किया जाएगा। बिना वैध PUC प्रमाणपत्र वाले वाहनों पर भी 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।

इन पर जारी रहेगा प्रतिबंध

GRAP चरण 4 के तहत, दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, सिवाय उन ट्रकों के जो आवश्यक वस्तुओं को लेकर आ रहे हैं या स्वच्छ ईंधन जैसे LNG, CNG, या इलेक्ट्रिक का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा, दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-आवश्यक हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा, सिवाय EV और CNG, BS6 डीजल वाहनों के।

 

 

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