Dehradun
उत्तराखंड में यूसीसी लागू: सीएम धामी ने किया ऐतिहासिक ऐलान, हलाला, इद्दत, तीन तलाक पर लगेगी रोक !
देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) की अधिसूचना जारी की गई है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस कानून के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों ने दिन-रात मेहनत की है और समन्वय के साथ काम किया है।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि आज का दिन न केवल हमारे राज्य के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। समानता स्थापित करने के उद्देश्य से बनाए गए यूसीसी को लागू किया जा रहा है।
सीएम धामी ने यह भी बताया कि इस कानून के लागू होने से उत्तराखंड के सभी निवासियों के अधिकार अब समान हो गए हैं। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों पर जोर दिया और कहा कि इस कानून के लागू होने से हलाला, इद्दत, बहुविवाह और तीन तलाक जैसी प्रथाओं पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माताओं के योगदान को सम्मानित कर रहे हैं।
यूसीसी के लागू होने का दायरा और प्रक्रिया:
यूसीसी अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर, सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य, साथ ही राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर लागू होगा। इसे लागू करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है…..
ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम रजिस्ट्रार और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को सब रजिस्ट्रार बनाया जाएगा।
नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में संबंधित एसडीएम रजिस्ट्रार और कार्यकारी अधिकारी को सब रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाएगा।
नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त रजिस्ट्रार और कर निरीक्षक को सब रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाएगा।
छावनी क्षेत्रों में संबंधित CEO रजिस्ट्रार और रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर या सीईओ द्वारा अधिकृत अधिकारी को सब रजिस्ट्रार बनाया जाएगा।
रजिस्ट्रार जनरल और सब रजिस्ट्रार के कर्तव्यों की स्पष्टता:
रजिस्ट्रार जनरल के तहत, यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो मामला रजिस्ट्रार जनरल के पास जाएगा। सब रजिस्ट्रार के आदेशों के खिलाफ अपील करने के लिए भी रजिस्ट्रार जनरल से संपर्क किया जा सकेगा, जो 60 दिन के भीतर निपटारा करेंगे।
सब रजिस्ट्रार के कर्तव्यों में समय पर सभी दस्तावेजों और जानकारी की जांच करना, विवाह कानूनों का उल्लंघन करने वालों की सूचना पुलिस को देना और नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाना शामिल है।