Dehradun
उत्तराखंड: सहकारी समितियों के चुनाव में 33,000 महिलाओं को मिलेगा मतदान का अधिकार, नियमावली में हुआ संशोधन !
देहरादून: उत्तराखंड के सहकारी समितियों के चुनाव में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसके तहत 33,000 महिलाओं और 78,000 पुरुषों को अब मतदान का अधिकार मिलेगा। यह परिवर्तन राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली में संशोधन के बाद हुआ है। इससे पहले, जिन सदस्यों ने पिछले तीन सालों में सहकारी समितियों से कोई लेन-देन नहीं किया था, उनके मतदान के अधिकार पर रोक थी।
राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष हंसा दत्त पांडे ने बताया कि नियमावली में संशोधन कर इन निष्क्रिय सदस्यों को भी मतदान का अधिकार दे दिया गया है। पहले के नियमों के अनुसार, जिन सदस्यों ने किसी एक साल में सहकारी समितियों से लेन-देन नहीं किया था, उन्हें मतदान का अधिकार नहीं था। लेकिन अब यह सदस्य भी आगामी चुनावों में मतदान कर सकेंगे।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने पहली बार सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की है, जिससे महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि होगी।
हंसा दत्त पांडे ने कहा कि राज्य में निकाय चुनाव के बाद सहकारी समितियों के चुनाव होंगे, और इसके लिए अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। यह कदम सहकारी समितियों में निष्क्रिय सदस्यों के अधिकारों को बहाल करने और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
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