देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सशक्त भू-कानून लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संशोधित भू-कानून को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम राज्य की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इस नए कानून का उद्देश्य राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है।
इस संशोधित कानून के तहत त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार द्वारा 2018 में लागू किए गए सभी प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं। अब बाहरी व्यक्तियों को भूमि खरीदने की छूट नहीं होगी, और हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर उत्तराखंड के अन्य 11 जिलों में बाहरी व्यक्तियों के लिए कृषि और बागवानी भूमि की खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी।
पोर्टल से होगी भूमि खरीद
अब भूमि खरीद की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से ही भूमि खरीद की पूरी प्रक्रिया होगी। राज्य के बाहर के व्यक्तियों को भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जीवाड़ा और अनियमितताओं पर रोक लगेगी।
भूमि का बेहतर प्रबंधन और नियंत्रण
पहाड़ी इलाकों में भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी, जिससे छोटे-छोटे भूमि टुकड़े व्यवस्थित रूप से जोड़े जा सकेंगे। इसके अलावा, सभी जिलाधिकारियों को भूमि खरीद से जुड़ी नियमित रिपोर्ट सरकार को भेजनी होगी, जिससे सरकार को भूमि खरीद-बिक्री पर अधिक नियंत्रण मिलेगा। नगर निकाय क्षेत्र के अंदर भूमि का उपयोग निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार ही किया जाएगा।
स्थानीय लोगों को मिलेगा लाभ
नए कानून के तहत बाहरी लोगों द्वारा उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर भूमि खरीदने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी, जिससे स्थानीय निवासियों को अपनी जमीन बचाने में मदद मिलेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का बेहतर प्रबंधन होगा, जिससे राज्य के मूल निवासियों को अधिक लाभ मिलेगा और अप्राकृतिक बढ़ोतरी से बचने के लिए जमीन की कीमतें नियंत्रित रहेंगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा: यह कानून स्थानीय लोगों को अपनी भूमि की रक्षा करने का अवसर प्रदान करेगा और उत्तराखंड के संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेगा।
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