देहरादून – प्रदेश सरकार ने भूजल के निकास और स्प्रिंग्स जल के गैर-कृषि व्यावसायिक उपयोग पर शुल्क वसूलने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने इस संदर्भ में मूल्य की दरें तय कर दी हैं, जो दिसंबर से प्रभावी होंगी।
यह निर्णय कृषि और कृषि संबंधी कार्यों तथा राजकीय पेयजल व्यवस्था को छोड़कर लागू होगा। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य भूजल विकास और प्रबंधन को विनियमित करना और भूजल के अनियंत्रित दोहन को सीमित करना है।
इस प्रावधान से राज्य को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी होगी। सिंचाई विभाग द्वारा प्रति किलो लीटर मूल्य वसूला जाएगा। सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता जयपाल सिंह ने बताया कि मूल्य की दरें निर्धारित कर दी गई हैं और अब इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
#Groundwater, #SpringWater, #Charges, #Regulation, #NonAgriculturalUse, #uttarakhand