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उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर राज्य सरकार को 6 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए…

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नैनीताल – हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के होने वाले निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 6 नवंबर तक स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अदालत में कहा कि राज्य सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर निकायों में आरक्षण निर्धारित कर रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 2018 में हुए निकाय चुनाव भी इसी आधार पर हुए थे। लेकिन वर्तमान में पहाड़ के बजाय प्रदेश के मैदानी इलाकों में ओबीसी मतदाताओं की संख्या बढ़ी है।

इसलिए, याचिकाकर्ता ने ओबीसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण देने की मांग की। राज्य सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें आपत्तियाँ मांगी गई हैं। राज्य सरकार ने बताया कि इन आपत्तियों का निस्तारण 27 अक्टूबर तक कर लिया जाएगा।

 

 

 

 

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