Dehradun
मसूरी में पहली बार शीतकालीन यात्रा व्यवस्था लागू, अधिकारियों को सौंपे गए कड़े दायित्व !
देहरादून: मसूरी में कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए उपायों की घोषणा की गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(1) के तहत आदेश जारी करते हुए, हाथी पांव (जार्ज एवरेस्ट रोड), बस्साघाट और कुठालगेट पर अस्थायी पार्किंग और किंक्रेग पर स्थायी सेटेलाइट पार्किंग विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इन पार्किंग स्थलों पर वाहन व्यवस्थित रूप से पार्क किए जाएंगे और पार्किंग स्थल को वाहनवार विभाजित किया जाएगा।
निर्मित पार्किंग स्थलों पर पार्किंग व्यवस्था का दायित्व स्थानीय प्रशासन, पुलिस विभाग, यातायात पुलिस और पर्यटन विभाग पर होगा। इसके अतिरिक्त, शटल सेवा के माध्यम से आने वाले यात्रियों की संख्या की निगरानी की जाएगी और शटल सेवा को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी विभागों को सौंपी गई है। शटल सेवा बूथ का संचालन, पर्याप्त संख्या में शटल्स की उपलब्धता और पार्किंग स्थल पर शटल सेवा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं की निगरानी की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक (यातायात) और क्षेत्राधिकारी, मसूरी पार्किंग स्थलों पर व्यवस्था बनाए रखेंगे, और वाहनों को व्यवस्थित रूप से पार्किंग स्थल पर डायवर्ट करेंगे। पार्किंग स्थल पर मूलभूत सुविधाओं जैसे प्रकाश व्यवस्था, मोबाइल टॉयलेट्स, और पेयजल की व्यवस्था की जाएगी ताकि कानून और शांति व्यवस्था बाधित न हो।
इसके अलावा, शटल सेवा के जरिए लाइब्रेरी और पिक्चरपैलेस तक आने वाले यात्रियों के लिए रिक्शा और गोल्फ कार्ट की पर्याप्त व्यवस्था करने का दायित्व नगर पालिका मसूरी और नगर निगम देहरादून पर होगा। पुलिस अधीक्षक (नगर) देहरादून, पर्यटकों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के निर्बाध संचालन के लिए कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
यह आदेश 20 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा और आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।
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