Uttar Pradesh

अब पुरुष टेलर नहीं ले सकेंगे महिलाओं के कपड़ों का माप, जिम सेंटर के लिए भी नए नियम लागू !

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यूपी महिला आयोग ने कुछ अहम दिशा-निर्देशों का प्रस्ताव किया है। इन दिशा-निर्देशों के तहत बुटीक सेंटर्स और जिमों में विशेष बदलाव किए गए हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए लागू किए जाएंगे।

महिलाओं का माप नहीं लेंगे पुरुष दर्जी

महिला आयोग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए बुटीक सेंटर्स पर महिलाओं के कपड़े मापने का काम अब केवल महिला दर्जी को सौंपने का फैसला लिया है। इसके अनुसार, अब बुटीक सेंटर्स में महिलाओं के कपड़े मापने का काम पुरुष दर्जी नहीं करेंगे, बल्कि इसे केवल महिला दर्जी द्वारा किया जाएगा।

इस फैसले के पीछे महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने का उद्देश्य है, ताकि महिलाओं को निजी और संवेदनशील स्थितियों में पुरुषों द्वारा किसी भी प्रकार की असहजता का सामना न करना पड़े। इसके अलावा, बुटीक सेंटर्स में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी सिफारिश की गई है, ताकि सुरक्षा के लिहाज से किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता से बचा जा सके।

महिला जिम और योगा सेंटर्स में महिला ट्रेनर की अनिवार्यता

महिला आयोग ने जिम और योगा सेंटर्स को लेकर भी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब महिलाओं के लिए सभी जिमों और योगा सेंटर्स में महिला ट्रेनर की नियुक्ति अनिवार्य होगी। महिला जिम और योगा सेंटर्स का सत्यापन कराना भी जरूरी होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां की सेवा पूरी तरह से सुरक्षित और महिला-मित्र है।

इसके साथ ही, जिम और योगा सेंटर्स में प्रवेश के दौरान ग्राहकों के आधार कार्ड या मतदान कार्ड का सत्यापन किया जाएगा और उसकी एक कॉपी सुरक्षित रखी जाएगी। इसके अलावा, सभी महिला जिमों और योगा सेंटर्स में सीसीटीवी और डीवीआर सिस्टम का सक्रिय होना भी अनिवार्य किया गया है।

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स्कूल बसों में महिला सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति

यूपी महिला आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि स्कूल बसों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला सुरक्षा कर्मियों या महिला अध्यापकों की नियुक्ति जरूरी होगी। यह कदम स्कूल जाने वाली लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

नाट्य कला केन्द्रों और शिक्षण संस्थाओं में महिला सुरक्षा

महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस टीचर की नियुक्ति और वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी अनिवार्यता होगी। साथ ही, जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन किया जाएगा, ताकि वहां महिलाओं की सुरक्षा के मानक पूरे किए जा सकें।

महिला कर्मचारियों की नियुक्ति का आदेश

इसके अतिरिक्त, महिला आयोग ने यह आदेश दिया है कि महिलाओं से संबंधित कपड़ों की दुकानों पर महिला कर्मचारियों की नियुक्ति अनिवार्य होगी। इसके तहत, विशेष रूप से महिलाओं के कपड़े बेचने वाले स्टोर में महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, ताकि महिलाओं को खरीदारी के दौरान कोई असुविधा न हो।

महिला सुरक्षा पर जोर

यह सभी दिशा-निर्देश यूपी महिला आयोग की उस बैठक के बाद जारी किए गए हैं, जो 28 अक्टूबर को हुई थी। इस बैठक में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कई अहम फैसले लिए गए थे।

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शामली के जिला प्रोबेशन अधिकारी हामिद हुसैन ने इस संबंध में बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की यह पहल बेहद महत्वपूर्ण है, जो महिलाओं को न सिर्फ सुरक्षा प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास भी देगी। उन्होंने यह भी कहा कि इन दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिलों में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

 

 

 

 

 

 

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