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उत्तराखंड: अब प्राइवेट अस्पताल में जन्मे बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र बनाने के लिए अस्पताल को ही पोर्टल में करना होगा आवेदन।
नैनीताल – जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने वाले पोर्टल में केंद्र सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। अब प्राइवेट अस्पताल में हुए बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र बनाने के लिए अस्पताल को ही पोर्टल में आवेदन करना होगा। आवेदन होने के बाद लोगों को अपने डॉक्यूमेंट और अस्पताल से दिए मूल दस्तावेज लेकर निगम के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जाना होगा, वहीं से जन्मप्रमाण पत्र मिलेगा।
विदेश में नौकरी करने या रहने गए एनआरआई का बच्चा अगर विदेश में पैदा होता है तो उसका भी प्रमाण पत्र भारत में बनेगा। अब तक यह व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए शर्त होगी कि उसके मां या पिता भारत के निवासी हों। ऐसे में उन्हें 60 दिन के अंदर आवेदन करना होगा।